सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ अपने सभी लेन-देन के संबंध में बुधवार तक इसका मूल्‍यांकन करने का निर्देश दिया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी आम्रपाली ग्रुप पर अपने साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्‍होंने सर्वोच्‍च न्‍यायालय को सूचित किया था कि रांची में आम्रपाली सफारी में एक पेंट हाउस बुक किया था, लेकिन वह तैयार होकर अब तक नहीं मिला। पूर्व भारतीय कप्‍तान ने आम्रपाली ग्रुप पर यह भी आरोप लगाया कि कंपनी का ब्रांड एम्‍बेसडर बनने पर मोटी रकम देने का वादा किया गया था, जो अब तक प्राप्‍त नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ सभी लेन-देन और खिलाड़ी को किए गए भुगतान की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। धोनी को 2006-2009 के बीच कंपनी का प्रचार करने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए मिलना शेष थे। आम्रपाली ग्रुप पिछले कई सालों से आर्थिक समस्‍या से जूझ रहा है क्‍योंकि 46,000 से अधिक खरीददार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि एडवांस में पैसा जमा करने के बावजूद अब तक घर तैयार होकर नहीं मिला।

महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त आईपीएल के 12वें सीजन में व्यस्त हैं, अभी तक उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप में भी वो टीम इंडिया में अहम भूमिका निभाएंगे। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2011 का विश्व कप और 2007 का टी-20 विश्व कप जीता था।

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